Thursday, June 15, 2017

[ टीसीपी - इंडिया ] . भारत के सभी नागरिकों, . यह पोस्ट टीसीपी क़ानून के प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट...

[ टीसीपी - इंडिया ]
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भारत के सभी नागरिकों,
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यह पोस्ट टीसीपी क़ानून के प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट का विवरण प्रस्तुत करता है।
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यदि आप इस कानूनी ड्राफ्ट का समर्थन करते है तो अपने सांसद को एसएमएस द्वारा इस पोस्ट का लिंक भेजें। तथा इस कानूनी ड्राफ्ट की जानकारी देश के नागरिको तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, समाचार पत्रो में विज्ञापन दें, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ें तथा इस पोस्ट के पहले कमेंट में सुझायी गयी अन्य गतिविधियों में भाग लें। यदि आप इस पोस्ट के पहले तथा दूसरे कमेंट को नहीं देख पा रहे है तो, इस पेज के विवरण खंड (डिस्क्रिप्शन कॉलम) को देखें। वहाँ इस पेज के सभी पोस्ट्स तथा शेष पांच कमेंट्स के लिंक की सूची दी गयी है।
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यदि करोड़ो नागरिक अपने सांसद को अपने मोबाईल फोन से एसएमएस भेजते है तो देश की वर्तमान व्यवस्था में क्या परिवर्तन आयेंगे ? इस प्रश्न तथा ऐसे ही अक्सर पूछे जाने वाले अन्य प्रश्नो के जवाब इस पोस्ट के दूसरे कमेंट में देखें जा सकते है। अन्य सम्बंधित जानकारी के लिए इस समुदाय का विवरण खंड देखें।
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टिप्पणी – इस क़ानून ड्राफ्ट की विश्वसनीयता बनाएं रखने के लिए, इस पोस्ट को एक बार लिखे जाने के बाद संपादित नही किया गया है। वर्तनी या व्याकरण आदि की अशुद्धियों के सम्बन्ध में कृपया इस पोस्ट का छठा कमेंट देखें।
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सांसद को भेजे जाने वाले SMS का प्रारूप –
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“Hon MP, I order you to – http://ift.tt/2s3Euj4, voter ID : ####”
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माननीय सांसद,
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यदि आपको इस पोस्ट का लिंक एसएमएस द्वारा प्राप्त होता है तो, ऐसा एसएमएस आपके लिए मतदाता द्वारा भेजा गया आदेश है। इस पोस्ट के लेखक का भेजे गए ऐसे आदेश या एसएमएस से कोई लेना देना नहीं है। आपको भेजा गया ऐसा आदेश इस कानूनी ड्राफ्ट को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए दिया गया है।
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md5 = e8efdfb4bdf7c6ebc4b553515cda28d2
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sha2 = dbf7887960fa07f203deeccfebdd897e6e45a3777aefe853680b471ba3fb7dfb
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(टिप्पणी – इस कानूनी ड्राफ्ट के मूल अंग्रेजी संस्करण का लिंक इसी पोस्ट के दसवें कमेंट में दर्ज किया गया है।)
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========राजपत्र अधिसूचना का प्रारम्भ ========
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पारदर्शी शिकायत प्रणाली - टीसीपी के लिए प्रस्तावित अधिसूचना
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1. [ जिला कलेक्टर या उसके क्लर्क के लिए निर्देश ]

राष्ट्रपति कलेक्टर को आदेश देते है कि : कोई भी महिला मतदाता, दलित मतदाता, वरिष्ठ नागरिक मतदाता, गरीब मतदाता, किसान मतदाता या कोई भी नागरिक मतदाता यदि जिला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित कोई शिकायत या प्रस्ताव शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत करता है, तो कलेक्टर उस शपथपत्र को 20 रूपये प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लेकर दर्ज करेगा और सीरियल नंबर के साथ एक रसीद जारी करेगा। तथा कलेक्टर इस शपथपत्र को स्कैन करके शपथपत्र प्रस्तुतकर्ता की मतदाता संख्या के साथ प्रधानमन्त्री की वेबसाइट पर रखेगा, ताकि कोई भी नागरिक इस अर्जी को बिना लॉग इन के देख सके।
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2. [ पटवारी या तलाटी के लिए निर्देश ] राष्ट्रपति पटवारी को आदेश देते है कि :
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(2.1) कोई महिला मतदाता, दलित मतदाता, वरिष्ठ नागरिक मतदाता, गरीब मतदाता, किसान मतदाता या कोई भी नागरिक मतदाता यदि धारा-1 के तहत प्रस्तुत किये गए किसी शपथपत्र पर आपनी ‘हाँ’ या 'ना’ दर्ज कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र के साथ पटवारी कार्यालय में आता है, तो पटवारी 3 रुपये का शुल्क लेकर कंप्यूटर में मतदाता की हाँ/ना को उसकी मतदाता पहचान संख्या के साथ दर्ज करेगा, तथा मतदाता को इसकी एक रसीद देगा। पटवारी नागरिक की हाँ/ना को उसकी मतदाता संख्या के साथ प्रधानमन्त्री की वेबसाइट पर भी रखेगा।
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(2.2) नागरिक पटवारी के दफ्तर जाकर किसी भी दिन अपनी 'हाँ’ या 'ना’ तीन रुपये का शुल्क देकर बदल सकेगा।
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(2.3) बीपीएल कार्ड धारक के लिए देय शुल्क 1 रू होगा।
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(2.4) कलेक्टर ऐसा सिस्टम बना सकेगा जिससे मतदाता द्वारा दर्ज की गयी हाँ/ना की पुष्टि का एस.एम.एस उसके रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजा जा सके।
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(2.5) कलेक्टर एक ऐसा सिस्टम बना सकता है, जिससे मतदाता का फोटो तथा अंगुलीयों की छाप को रसीद पर डाला जा सके।
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(2.6) प्रधानमंत्री ऐसा सिस्टम बना सकेंगे जिससे मतदाता अपनी हाँ/ना 50 पैसे का शुल्क देकर एटीएम द्वारा दर्ज करवा सके।
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(2.7) प्रधानमंत्री एक ऐसा सिस्टम बना सकते है, जिससे मतदाता अपनी हाँ/ना 5 पैसे देकर एस.एम.एस. द्वारा दर्ज कर सके।
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3. [ सभी नागरिको, अधिकारियों, मंत्रियों, न्यायधीशों के लिए निर्देश ]
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(3.1) ये प्रक्रिया कोई जनमत-संग्रह या रेफेरेंडम नहीं है। मतदाताओ द्वारा दर्ज की गयी हाँ/ना किसी भी अधिकारी, मंत्री, जज, सांसद, विधायक आदि पर बाध्यकारी नहीं है। यदि भारत के 37 करोड़ नागरिक मतदाता किसी शपथपत्र पर हाँ दर्ज कर देते है तो प्रधानमंत्री उस शपथपत्र पर कार्यवाही कर सकते है या ऐसा करना उनके लिए जरूरी नहीं है, या प्रधानमंत्री इस्तीफा दे सकते है, या उन्हें ऐसा करने की जरुरत नहीं है। प्रधानमन्त्री का निर्णय ही अंतिम होगा।
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(3.2) कलेक्टर धारा 2 के तहत दर्ज किये जाने वाले हाँ/ना को पंजीकृत करने के लिए एसएमएस आधारित एक सुरक्षित सिस्टम बना सकेगा और इस सिस्टम को प्रधानमंत्री की स्वीकृति से लागू कर सकेगा।
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========राजपत्र अधिसूचना का समाप्ति ========
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यह राजपत्र अधिसूचना देश की वर्तमान व्यवस्था में किस प्रकार बदलाव लाएगी, यह इस पोस्ट के छठे और सांतवें कमेंट में दर्ज किया गया है। तीन धाराओं के इस ड्राफ्ट के लेखक का यह दावा है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने के सिर्फ 4 महीने के भीतर गरीबी का अंत हो जाएगा !!! कैसे ? इन प्रश्नो के उत्तर पांचवें और छठे कमेंट में देखें।
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यदि आप इस क़ानून का समर्थन करते है तो इस पोस्ट को शेयर करें और अपने सांसद को एसएमएस द्वारा इस पोस्ट का लिंक भेजें
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